यूपी में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, योगी सरकार ने ‘एस्मा’ के तहत जारी किया आदेश
उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले छह महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नियुक्ति व कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल की ओर से इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966 के तहत अगले छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है।
ये आदेश सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, सरकार के अधीन निगमों और प्रतिष्ठानों के अलावा सरकारी डॉक्टरों पर भी लागू होगा। कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते ‘एस्मा’ के नियम लागू किए जा रहे हैं।
उत्तरप्रदेश सरकार के एस्मा लगाने के विरोध में वर्कर्स फ्रंट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को निर्णय लिया है। इससे पहले वर्कर्स फ्रंट ने प्रदेश सरकार के आठ की जगह 12 घंटे काम के करने के इरादे को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके विफल किया था।
याचिका की सुनवाई से पहले ही सरकार ने 12 घंटे काम के निर्देश को वापस ले लिया। फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर ने कहा कि सरकार तानाशाही करके अपने रवैये पर पर्दा डालने के प्रयास में है, जबकि मजदूर वर्ग के जीवन के प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।
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