केरल में आशा वर्करों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, 42 दिन से हैं 26,000 वर्कर हड़ताल पर

केरल में आशा वर्करों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, 42 दिन से हैं 26,000 वर्कर हड़ताल पर

तिरुवनंतपुरम में राज्य सचिवालय के सामने शुरू हुई केरल आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल 23 मार्च, 2025 को अपने 42वें दिन में प्रवेश कर चुकी है।

आंदोलन के हिस्से के रूप में, प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं ने 24 मार्च को सामूहिक भूख हड़ताल की घोषणा की है।

तीन कार्यकर्ता- एमए बिंदु, आर शीजा और केपी थंकमणि- 20 मार्च से भूख हड़ताल पर हैं।

शुक्रवार, 22 मार्च को भूख हड़ताल करने वालों में से एक आर शीजा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

आशा कार्यकर्ता अपने मासिक “मानदेय” को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने, साथ ही 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर 5 लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान और उनके बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

वे सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (SUCI) से संबद्ध Kerala Asha Health Workers Association (केएएचडब्ल्यूए) के तत्वावधान में हड़ताल कर रही हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी भूमिका के लिए सराहना पाने वाली केरल की आशा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि राज्य में करीब 26,000 आशा कार्यकर्ताओं को दो महीने का वेतन और तीन महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है।

इन मांगों के अलावा, उन्होंने अपने लिए काम के घंटे तय करने की भी मांग की, क्योंकि उन्हें अक्सर दिन में 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

सरकार के साथ दो दौर की वार्ता विफल रही, क्योंकि केरल सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग के अनुसार उनका दैनिक वेतन 232 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने में असमर्थता जताई।

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष वेतन वृद्धि का मुद्दा उठाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल को वर्ष 2023-2024 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत नकद अनुदान नहीं मिला, जो आशा कार्यकर्ताओं के वेतन सहित केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं के लिए भुगतान सुनिश्चित करता है।

Asha workers at strilke

केरल आशा वर्कर्स फ़ेडरेशन की उपाध्यक्ष एस मिनी ने कहा कि दैनिक वेतन 235 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने की मांग एलडीएफ सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्र में किए गए वायदे के अनुरूप है, जो कोविड महामारी, निपाह प्रकोप और 2018 की बाढ़ के दौरान आशा कार्यकर्ताओं की सराहनीय सेवाओं को मान्यता देता है।

मिनी ने कहा, “कम वेतन के कारण काम में कमी आई है, जिससे काम का बोझ बढ़ गया है. अब प्रत्येकआशा वर्कर 1,000 लोगों की जगह 3,000 लोगों की सेवा कर रही हैं। आशा वर्करों को अन्य काम करने से रोकने वाले सरकारी आदेश ने उनके लिए आय के अन्य रास्ते बंद कर दिए हैं। दो महीने के मानदेय और तीन महीने के प्रोत्साहन के लंबित बकाए ने उनके लिए गुजारा करना मुश्किल बना दिया है।”

वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ की मांग को लेकर केरल में विरोध प्रदर्शन कर रही आशा वर्करों के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक वर्ग भी शामिल हो गया है।

केरल ही नहीं, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में बेहतर वेतन और कर्मचारी के रूप में मान्यता के लिए लड़ रहे हैं।

2022 में, दिल्ली में 38 दिनों की हड़ताल के बाद, 884 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बर्खास्तगी पत्र मिले थे। तीन साल बाद, हालांकि 750 कार्यकर्ताओं को उनकी नौकरी वापस मिल गई, लेकिन 134 वर्कर अभी भी बहाल होने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

मानवाधिकार संगठन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने “भारत की आशा कार्यकर्ता: अधिक काम, कम वेतन और शोषण?” नामक एक रिपोर्ट में कहा कि न्यायपालिका और सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के लाभों का लाभ उठाने के लिए औद्योगिक अधिनियम के तहत आशाओं को वर्कर के रूप में मान्यता देने के लिए अनमने ढंग से प्रयास किए हैं।

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि निर्धारित करता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आशा या आंगनवाड़ी वर्करों पर लागू नहीं होता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2006 में बड़ा झटका तब लगा जब जस्टिस एसबी सिन्हा और मार्कंडेय काटजू की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) कार्यक्रम के तहत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता न्यूनतम मज़दूरी की हकदार नहीं हैं क्योंकि न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम केवल उद्योगों में काम करने वाले ‘कर्मचारियों’ पर लागू होता है।

जब भी आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मानजनक वेतन की मांग करती हैं, तो सरकार द्वारा उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है क्योंकि हमारी वर्तमान उत्पादन प्रणाली में प्रजनन कार्य को लिंग आधारित माना जाता है, इसे “महिला का कर्तव्य” माना जाता है और राज्य और वर्तमान आर्थिक प्रणाली दोनों द्वारा इसका अवमूल्यन किया जाता है।

मजदूरी के बजाय आठ घंटे से अधिक काम करने के बाद भी उन्हें “मानदेय” के नाम पर मामूली राशि मिलती है।

सीपीएम ने हड़ताल को विरोध का नाटक बताया

सीपीआई(एम) नेतृत्व ने आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना की है और इसकी तुलना मुन्नार में पोम्बिलई ओरुमई आंदोलन से की है। पार्टी के मुखपत्र में प्रकाशित एक लेख में, केंद्रीय समिति के सदस्य एलामारम करीम ने दावा किया कि कुछ आशा कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने के लिए गुमराह किया जा रहा है।

किसके लिए, यह विरोध नाटक? शीर्षक वाले लेख में तर्क दिया गया है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य एलडीएफ सरकार की छवि को धूमिल करना है।

करीम ने बताया कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) योजना 2005 में केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आशा कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं और एनएचएम दिशानिर्देशों के तहत निश्चित वेतन के हकदार नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि आशा, आंगनवाड़ी, एनएचएम और मनरेगा सभी समान केंद्रीय योजनाएं हैं जहां कार्यकर्ता निश्चित वेतन के बजाय मानदेय के तहत काम करते हैं।

लेख में कहा गया है कि केरल के वित्तीय संकट के बावजूद, एलडीएफ सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में ₹1,000 की वृद्धि की है। करीम ने आरोप लगाया कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की आलोचना करने वाले लोग वास्तव में कार्यकर्ताओं के कल्याण के बारे में चिंतित नहीं हैं।

(रिपोर्टः इंद्राणी)

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Workers Unity Team

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