असम : बाल विवाह के बहाने 1800 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार
असम में बाल विवाह के ख़िलाफ़ कड़े क़ानून बनाने की घोषणा के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के उल्लंघन में अब तक 1800 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।
बीबीसी के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत ने ट्वीट किया है कि बाल विवाह करने वालों के ख़िलाफ़ पूरे राज्य में कार्रवाई जारी है और 1800 से अधिक लोग गिरफ़्तार किए गए हैं।
State wide arrests are presently underway against those violating provisions of Prohibhiton of Child Marriage Act .
1800 + have been arrested so far.
I have asked @assampolice to act with a spirit of zero tolerance against the unpardonable and heinous crime on women
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 3, 2023
उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि असम पुलिस से महिलाओं के ख़िलाफ़ अक्षम्य और जघन्य अपराध को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए कहा गया है।
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हाल ही में असम के मंत्रिमंडल ने यह फ़ैसला लिया था कि जो भी 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करेगा उस पुरुष पर पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज होगा।
अब तक 14 से 18 साल की आयु से लड़की करने वाले शख़्स पर प्रोहिबिशन ऑफ़ चाइल्ड मैरिज एक्ट, 2006 के तहत मामला दर्ज होता था।
कैबिनेट के फ़ैसले पर सरमा ने कहा था, “हज़ारों पतियों को अगले पांच से छह महीने में गिरफ़्तार किया जाएगा क्योंकि 14 साल से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, यहां तक कि वो क़ानूनी रूप से शादीशुदा पति क्यों न हो।”
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