दिल्ली : कोर्ट ने शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को आरोप मुक्त किया
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जामिया हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है।
लाइव लॉ से मिली जानकारी के मुताबिक आज, 4 फ़रवरी को कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने आदेश पारित किया।
Delhi Court discharges Sharjeel Imam in 2019 Jamia violence case (FIR 296 of. 2019).#DelhiCourt #SharjeelImam #JamiaViolence pic.twitter.com/Lk1XiI6Ngt
— Live Law (@LiveLawIndia) February 4, 2023
उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी।
जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर में दंगा और गैरकानूनी रूप से जमा होने के अपराध का आरोप लगाया था। दोनों के ऊपर आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
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हालांकि, इमाम अभी भी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में दर्ज अन्य FIR में हिरासत में है। इमाम और तन्हा दोनों स्पेशल सेल के मामले में आरोपी हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश थी।
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