गुड़गांव : MICO ऐप के मैनेजर ने महिला कर्मचारी से किया रेप, रेप का वीडियो बना ब्लैकमेल की धमकी
हरियाणा के गुड़गांव में कंपनी मैनेजर द्वारा महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।
एक ऑनलाइन मंच “MICO ऐप” नामक कंपनी का है, जिसमें काम करने वाली एक महिला का आरोप है कि एप मैनेजर कुणाल सिंह ने उनको नशीला पदार्थ देकर उनके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं पीड़ित का वीडिओ वायरल करने की धमकी भी दी और ब्लैकमेल भी किया।
महिला ने इसकी शिकायत नज़दीकी थाने में दर्ज़ करवाई है।
पुलिस ने बताया कि शिकायत के बाद मंगलवार को सदर थाने में पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।
पीड़िता ने अपनी FIR में लिखवाया है कि उनके मैनेजर ने उनके साथ दुष्कर्म कर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाई, जिनको वह अब वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसके अलावा पीड़ित महिला ने मैनेजर के कुछ ने साथियों पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
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पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते समय महिला ने बताया कि वह दो बेटियों माँ है। कोरोना काल के दौरान जब आर्थिक तंगी आयी तो उसने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने का निर्णय किया और लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल इंट्रेक्शन के लिए एक ऑनलाइन मंच “MICO ऐप” के लिए वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया।
पीड़िता ने बताया कि “आरोपी एप मैनेजर कुणाल सिंह ने मुझे पहले एडवांस सैलेरी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी मैनेजर ने सैलरी रोक दी।
पीड़ित महिला ने पुलिस को आगे बताया कि 14 अगस्त 2022 को मैनेजर कुणाल ने उसको वेतन सम्बन्धी चर्चा करने के लिए एंबियंस मॉल में मिलने के लिए बुलाया। मॉल के बाहर उसने मेरे लिए कुछ पराठे और कोल्ड ड्रिंक मंगाई।
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पीड़िता का कहना है कि उसे पीने के बाद चक्कर आने लगे। इसके बाद कुणाल उसको गुड़गांव के सेक्टर 38 स्थित एक होटल में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज लिया है। आरोपियों के ऊपर आईपीसी एक्ट के तहत धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 506 (आपराधिक धमकी), 34 (सामान्य इरादे) और आईटी एक्ट की धारा 67-ए और 72 के तहत 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है।
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