अडानी की ख़बर दबाने की अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज
हिंडनबर्ग-अडानी मामले की ख़बर रिपोर्ट करने से मीडिया को रोकने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
वकील एमएल शर्मा ने ये याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से अदानी-हिंडनबर्ग मामले की मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी जिसे कोर्ट से ख़ारिज कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा, ‘हम मीडिया को कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं।’
इसके पहले शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि वह निवेशकों के हितों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहता है। इसलिए सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझाव को स्वीकार नहीं करेगा। पीठ ने कहा था, ‘हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।’
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