बेलसोनिका यूनियन केस में नया मोड़: लेबर कोर्ट करेगा पंजीकरण पर अंतिम फैसला
हरियाणा सरकार द्वारा बेलसोनिका यूनियन (रजि. 1983) के पंजीकरण को रद्द किए जाने के मामले में शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सुनवाई की।
मालूम हो यूनियन का पंजीकरण 23 सितंबर 2023 को ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ यूनियन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत का निर्देश
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि ‘यूनियन को रद्द पंजीकरण के खिलाफ 15 दिनों के भीतर लेबर कोर्ट में अपील दायर करनी होगी’।
इसके बाद, लेबर कोर्ट को चार सप्ताह के भीतर यूनियन की अपील पर सुनवाई कर अपना अंतरिम आदेश पारित करना होगा।
इस फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यूनियन अपने बैंक खाते का संचालन जारी रख सकती है। कानूनी खर्चों के लिए बैंक खाते से धन निकाला और जमा किया जा सकता है।
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अगली कार्यवाही की योजना
यूनियन अब लेबर कोर्ट में अपील दाखिल करने की प्रक्रिया में जुटने की तैयारी में है।
यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार, ‘ एक महीने के भीतर पंजीकरण रद्दीकरण पर स्टे की सुनवाई कराने का प्रयास किया जाएगा’।
यूनियन के एक पदाधिकारी ने कहा, “हम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे और समय पर अपील दायर करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि इस मामले में जल्द से जल्द न्याय मिले।”
ठेका मज़दूर सदस्यता मामला
इस बीच, ठेका मज़दूरों की यूनियन सदस्यता से जुड़े एक अन्य मामले पर भी उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। यह मामला केशव कुमार सिंह और अन्य के नाम से लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 19 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
यूनियन की अपील
यूनियन ने अपने सदस्यों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में संयम बनाए रखें और प्रबंधन द्वारा की जा रही संभावित छंटनी या अन्य कार्यवाहियों से संबंधित अफवाहों से दूर रहें।
यह मामला बेलसोनिका यूनियन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंजीकरण रद्द किए जाने के बाद यूनियन अपने कानूनी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है।
उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब यूनियन को अपनी अपील लेबर कोर्ट में प्रस्तुत करनी होगी, जिससे इस मामले में आगे का रास्ता साफ हो सके।
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