उत्तरप्रदेश के औरैया में प्रवासी मजदूरों से भरे ट्रक की डीसीएम से भिड़ंत में 24 की मौत, 35 घायल
उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के कोतवाली क्षेत्र में शनिवार तड़के दो वाहनों की भिड़ंत में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि लगभग 35 मजदूर घायल हो गए।
हादसा तड़के ढाई से तीन बजे के बीच चिरूहली- मिहौली गांव के बीच हुआ, जब एक चूना लदा ट्राला सड़क किनारे खड़े एक मिनी ट्रक से टकरा कर पलट गया। चूने से लदे ट्राला में सवार श्रमिक चूने की बोरियों के नीचे दब गए।
हादसे में 24 की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उनके शवों को चूने की बोरियां हटाकर निकाला गया। घायल 15 श्रमिकों को नाजुक हालत में सैफई मेडिकल यूनीवर्सिटी अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि 20 का इलाज औरैया जिला भर्ती किया गया है। कई क्रेनों से ट्राला और डीसीएम में फंसे मजदूरों को निकाल कर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया।
मृतकों और घायलों में ज्यादातर की पहचान कर ली गई है। कई श्रमिक परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। जिले के जिम्मेदार अफसरों के अनुसार श्रमिक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं जो दिल्ली और राजस्थान के भरतपुर से वापस अपने घरों को लौट रहे थे।
हादसे में मारे गये लोगों में राहुल निवासी गोपालपुर थाना पिंडा जोरा झारखंड, नंद किशोर नंद निवासी पिंडा जोरा, केदारी यादव निवासी बाराचट्टी बिहार, अर्जुन चौहान, राजा गोस्वामी, मिलन निवासी पश्चिम बंगाल, गोवर्धन , अजीत निवासी ऊपर बन्नी पुरुलिया पश्चिम बंगाल,चंदन राजभर, नकुल महतो, सत्येंद्र निवासी बिहार, गणेश निवासी पुरुलिया पश्चिम बंगाल, उत्तम, सुधीर निवासी गोपालपुर, कीर्ति खिलाड़ी, डॉ मेहंती, मुकेश, सोमनाथ गोस्वामी के तौर पर की गई है। अन्य नौ की शिनाख्त नहीं हुई है।
यहां बता दें, प्रवासी मजदूरों के पलायन के दौरान पिछले सप्ताहभर में ये चौथा भीषण हादसा है, जिसमें दो दर्जन मजदूर मारे गए। इससे पहले मध्यप्रदेश के गुना में दो वाहनों की टक्कर में आठ मजदूरों की मौत हुई और उसी दिन उत्तरप्रदेश के मुजफ्फर नगर में छह मजदूरों को रोडवेज बस ने कुचल दिया। इससे पहले औरंगाबाद में 16 मजदूरों को मालगाड़ी ने काट दिया।
हालांकि सरकार अपनी बेदिली का प्रदर्शन लगातार कर रही है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट भी प्रवासी मजदूरों की तकलीफ को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। बुधवार को औरंगाबाद में ट्रेन से कट कर मज़दूरों की मौत पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगर लोग ट्रैक पर सो जाएं तो क्या किया जा सकता है? जिन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, उन्हें हम कैसे रोकें?’
वहीं सरकार ने कहा, ‘सबके लौटने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे।’ सरकार और अदालत का ये रुख तब है, जबकि लॉकडाउन में 89 प्रतिशत को वेतन नहीं मिला और वे दाने-दाने को मोहताज हो गए। कमरे का किराया देने का भी किराया नहीं रहा।
मजबूर मजदूरों की हालत रोज नए दर्दनाक तरीके से दिखना जारी है, ये सिलसिला थम ही नहीं पाया है, जबकि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू कराने का ऐलान प्रधानमंत्री कर चुके हैं।
अलबत्ता, प्रवासी मजदूरों से मुंह फेर लेने वाली सुप्रीम कोर्ट को शराब की दुकानों के खुलने को लेकर चिंता है। शुक्रवार को शराब की दुकानें बंद करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की जाती हैं। यहीं, याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का हर्जाना ठोंक दिया।
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