दलित मज़दूर कार्यकर्ता और नौदीप कौर के साथी शिव कुमार को मिली जमानत
मज़दूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष और नौदीप कौर के साथी शिव कुमार को उनपर लगे सभी आरोपों के मामले में 4 मार्च को सोनीपत कोर्ट से जमानत मिल गई।
गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत जिले की एक स्थानीय अदालत ने मज़दूर कार्यकर्ता शिव कुमार को उन तीनों मामलों में जमानत दे दी है, जो उनके खिलाफ कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री मालिकों से जबरन वसुली के मामले में दर्ज किए गए थ।
लाइवलॉ ने बताया है कि 24 वर्षीय कुमार को तीन में से दो मामलों में 3 मार्च को और अंतिम एक मामले में 4 मार्च को जमानत दी गई।
कुमार मजदूर अधिकारी संगठन के प्रमुख हैं और दलित श्रम अधिकार कार्यकर्ता नौदीप कौर के साथ मिलकर काम करते हैं ।
मालूम हो कि शिव को कुंडली थाने की पुलिस ने 16 जनवरी को हत्या के प्रयास, चोरी और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए सिंघु बॉर्डर से उठा लिया था।
शिव के परिवार वालों को भी 31 जनवरी तक उनकी कोई जानकारी नहीं थी। शिव कुमार को 16 जनवरी से 31 जनवरी तक पुलिस ने कहां रखा इसकी किसी को जानकारी नहीं थीं।
इसी बीच शिव की मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से प्रताड़ित किया है।
शिव कुमार और नौदीप कौर दोनों कुंडली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (किआ) में नौकरी करते थे। इसी बीच उन लोगों एक संगठन बनाया जो इस औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे मज़दूरों के फैक्ट्री मालिकों द्वारा वेतन भुगतान न करने पर उनके लिए लड़ती थी।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कुमार के पिता की एक याचिका पर संज्ञान लिया था और 19 फरवरी को उसकी मेडिकल जांच के आदेश दिए थे। रिपोर्ट में गंभीर चोटों के विस्तार में चला गया है कि कुमार को हिरासत में लेने के बाद लगातार प्रताड़ित किया गया था।
इससे पहले नौदीप कौर ने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी उन्हें किसी भी महिला पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस स्टेशन ले गए और उन्हें पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा।
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