ईपीएफ खाते को आधार से जोड़ना हुआ अनिवार्य, वरना रुक जाएंगी सेवाएं
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ) के साथ आधार को 1 जून 2021 से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएन) को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी होगा।
ईपीएफओ ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 142 में बदलाव किया है। इससे ईसीआर फाइलिंग प्रोटोकॉल बदला गया है। इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी गई है।
इसके अनुसार अब अगर कोई ईपीएफ खाता खाताधारक के आधार नंबर से जुड़ा नहीं होगा तो ऐसे ईपीएफ खाते में नियोक्ता का योगदान जमा नहीं होगा।
इसलिए अगर आपने पीएफ एकाउंट में आधार नंबर नहीं दिया है, तो यह काम जल्दी पूरा कर लें। ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया कि नियोक्ता के ईपीएफ योगदान को उन ईपीएफ खाते में जमा नहीं किया जाएगा जिनका यूएएन आधार सत्यापित नहीं है।
ईपीएफओ ने नए दिशानिर्देश के बारे में जानकारी देते हुए कहा है, ”प्रिय नियोक्ता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ, ECR को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर हैं। 01.06.2021 से यूएएन के साथ आधार जुड़ा होना चाहिए।”
ईपीएफओ ने आगे बताया, ”नियमानुसार, कृपया सभी अंशदायी सदस्यों के संबंध में आधार सीडिंग सुनिश्चित करें ताकि वे EPFO की निर्बाध सेवाओं का लाभ उठा सकें और किसी भी असुविधा से बच सकें।”
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