केन्द्रीय सिस्टम से देशभर में एक साथ मिल सकेगी पेंशन, जानें क्या है EPFO का प्रस्ताव…
Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) 29 और 30 जुलाई को अपनी बैठक में पेंशन देने के लिए एक केंद्रीय सिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा, जिससे पूरे भारत में 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के बैंक खाते में एक बार में पेंशन भेजा जाएगा।
वर्तमान में, EPFO के 138 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को अलग से पेंशन वितरित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के पेंशनभोगियों को अलग-अलग समय पर पेंशन मिल रही है।
PTI की खबर के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, “केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव EPFO के शीर्ष निर्णय लेने वाले बोर्ड Central Board of Trustees (CBT) की 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में रखा जाएगा।”
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सूत्र ने आगे कहा कि देश में 138 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों के केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करके पेंशन का वितरण किया जाएगा और इससे एक बार में 73 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ जमा करने की सुविधा होगी।
सूत्र ने बताया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में पेंशनभोगियों को अलग-अलग सेवाएं प्रदान करते हैं और इसीलिए देश भर के पेंशनभोगियों को अलग-अलग समय पर पेंशन मिलती है।
20 नवंबर, 2021 को हुई CBT की 229वीं बैठक में ट्रस्टियों ने C-DAC द्वारा केंद्रीकृत आईटी-सक्षम सिस्टम के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
श्रम मंत्रालय ने बैठक के बाद एक बयान में कहा था कि इसके बाद, क्षेत्रीय कार्य चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय डेटाबेस पर चले जाएंगे, जिससे संचालन सुचारू होगा।
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केंद्रीकृत प्रणाली किसी भी व्यक्ति के अलग अलग पीएफ खातों के डी-डुप्लीकेशन और साथ में जोड़ने की सुविधा प्रदान करेगी। यह नौकरी बदलने पर खाते के हस्तांतरण की आवश्यकता को हटा देगा।
ऐसे खाताधारक जिन्होंने छह महीने से कम समय के लिए पैसे जमा किए हैं, CBT उन अंशधारकों द्वारा पेंशन खातों से जमा राशि निकालने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा।
वर्तमान में, केवल वे ग्राहक अपने पेंशन खातों से पैसे निकाल सकते हैं जिन्होंने छह महीने से 10 साल तक पैसे जमा किए हों।
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