गुड़गांव: आर्मी ऑफिसर ने डिलीवरी बॉय को मारा थप्पड़, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश
गुड़गांव पुलिस ने बुधवार को पिछले साल सितंबर में गुड़गांव में एक सोसायटी में एक बहस के बाद एक डिलीवरी बॉय के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के लिए सेना के एक मेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब जिला अदालत ने खेरकी दौला थाने के थाना प्रभारी (एसएचओ) को पिछले सप्ताह मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।
उसके बाद फ़ूड डिलीवरी बॉय ने 9 सितंबर, 2021 को खेड़की दौला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उसने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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इंडियन एक्सप्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले की सुनवाई करते हुए, 15 सितंबर, 2022 को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा, ” इस अदालत का विचार है कि यह सीआरपीसी की धारा 156 (3) के अनुपालन में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। शिकायत की सामग्री आरोपी द्वारा संज्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है, जिसके लिए, इस अदालत की राय में, भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 323, 341 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। अत: इसे ध्यान में रखते हुए थाना प्रभारी खेरकी दौला, गुरुग्राम को भारतीय दंड संहिता, 1860 की उपरोक्त धाराओं के तहत वर्तमान शिकायत में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही एक हफ्ते के अंदर जाँच पर पूरा करने का आदेश दिया है।
लगभग एक साल बाद FIR दर्ज
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “अदालत के निर्देश के अनुसार प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है।”
पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ खेरकी दौला पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, घटना सितंबर 2021 की है, जब शिकायतकर्ता सोनू (27) जो राजघर तहसील, राजस्थान के चुरू के रहे वाले है। सेक्टर 81, गुड़गांव में एक सोसायटी में खाना देने गए थे।
शिकायत पत्र में लिखी हुई बातें
उन्होंने बताया कि सोनू ने अपनी शिकयत में लिखा है कि उस रात के करीब 9.45 बजे जैसे ही मैं सोसाइटी के टॉवर में घुसा, सुरक्षा गार्ड ने मुझे सर्विस लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए कहा। जैसे ही मैं लिफ्ट में जाने वाला था, सुरक्षा गार्ड ने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया और सर्विस लिफ्ट या निवासियों के लिए बनी किसी अन्य लिफ्ट का उपयोग करने पर बहस शुरू हो गई।
हंगामा सुनकर, टावर में रहने वाला एक निवासी वहां पर आगये। निवासी ने भारतीय सेना में मेजर होने का दावा किया। उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा, ‘मैं बड़ा आदमी हूं’ और मुझे जेल में डालने की धमकी दी। उसने अपनी शिकायत में कहा कि उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे कान के परदे में चोट के कारण मुझे कुछ सुनने में दिक्कत हुई। जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।
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