1 जुलाई से लागू होंगे नए लेबर कोड, वेतन और छुट्टियों में किए गए बड़े बदलाव, जानिए यहां

1 जुलाई से लागू होंगे नए लेबर कोड, वेतन और छुट्टियों में किए गए बड़े बदलाव, जानिए यहां

केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड को लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। इन कोडों को लागू होने के बाद वेतन के मानकों में बड़ा बदलाव किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की योजना 1 जुलाई से मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसाय सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर नए श्रम संहिताओं को लागू करने की है।

ये कोड आपके सैलरी स्ट्रक्चर(salary structure), पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन (Provident Fund), काम के घंटे और अर्जित अवकाश नकदीकरण सहित अन्य परिवर्तनों पर प्रभाव डालेंगे।

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हालांकि नुकसान की बात ये है कि इन-हैंड सैलरी (In-Hand Salary) यानी टेक होम सैलरी (Take Home Salary) कम हो जाएगी और काम के घंटे बढ़ जाएंगे।

नए लेबर कोड के लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, उनकी टोटल सैलरी (New Wage Code Total Salary) की कम से कम 50 फीसदी हो जाएगी।

इस बदलाव से उनका PF कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। रिटायरमेंट के लिहाज से एक्सपर्ट इस बदलाव को अच्छा मान रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की ग्रेच्युटी (New Wage Code Gratuity) को भी बढ़ जायेगा।

इसका फायदा भी रिटायर होने के बाद कर्मचारियों मिलेगा।

कम हो जाएगी इन-हैंड सैलरी

नए श्रम कानून के लागू होने टेक होम सैलरी ( New Wage Code Take Home Salary) घट जाएगी। वही दूसरी ओर PF कंट्रीब्यूशन के साथ कर्मचारी की ग्रेच्युटी बढ़ जाएगी।

नई व्यवस्था में ग्रेच्युटी की गणना ‘डीम्ड’ बेसिक सैलरी (Deemed Basic Salary) के आधार पर होगी, जो कि टोटल सैलरी के 50 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए।

बढ़ेंगे काम के घंटे

एक अन्य अहम बदलाव काम के घंटों और साप्ताहिक छुट्टियों को लेकर किया गया है। सरकार ने एक सप्तह में चार दिन ही काम करने की बात की गयी है।

वही दूसरी तरफ एक सप्तह में तीन छुट्टियों की बात भी की गयी है। गौर करने वाले बात ये है की इस नियम के बाद हर रोज 12-12 घंटे काम करना होगा।

सरकार का प्रस्ताव है कि सप्ताह में एक कर्मचारी को कम से कम 48 घंटे काम करना ही होगा। इसी तरह सरकार अर्ल्ड लीव में भी बड़े बदला करने की तैयारी कर रही है।

सलाना छुट्टियों को घटाया

अगर यह लागू कर दिया जाता है तो नया वेतन कोड कर्मचारियों को आगे ले जाने पर 300 छुट्टियों तक नकद करने की अनुमति देगा।

खासतौर पर छुट्टियों की पत्रात (leave eligibility) को एक वर्ष में काम के 240 दिनों से घटाकर 180 दिन कर दिया गया है।

साल 2021 के पहले हो गयी थी तैयारी

केंद्र सरकार ने इन चारों कोड का फाइनल ड्राफ्ट फरवरी 2021 में ही तैयार कर लिया गया था। उससे पहले सरकार ने कोड ऑन वेजेज 2019 (Code on Wages, 2019) को 08 अगस्त 2019 को सूचित किया था।

इसी तरह इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 (Industrial Relations Code, 2020), कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 (Code on Social Security, 2020) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020) को 29 सितंबर 2020 को नोटिफाई किया गया था।

अभी तक 23 राज्य इन कानूनों के प्री-पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपना चुके हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि सारे राज्य एक साथ इन चारों बदलावों को लागू कर दें।

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WU Team

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