सैलरी के मुताबिक पेंशन मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की अलग बेंच करेगी
यह फैसला जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने दिया है।
इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिा अनिरूद्ध बोस ने इससे संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की थी।
चूंकि वे दोनों अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, इसलिए मामले को अब चीफ जस्टिस के विचार के लिए भेजा गया है।
चीफ जस्टिस ही यह तय करेंगे कि बेंच मे किन लोगों के नाम होंगे।
ईपीएफओ पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सैलरी के मुताबिक पेंशन के लिए उनके लंबे इंतजार को खत्म करेगा।
इससे पहले केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुनाया था।
एक अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना की मंथली पेंशन पर केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
श्रम मंत्रालय ने तब ईपीएफओ की तरफ से दायर रिव्यू पिटीशन के बावजूद हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी।
12 जुलाई 2019 को, तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने का आदेश दिया था।
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