हरियाणा में हर महीने की 7 तारीख तक मिलेगी सैलरी
हरियाणा सरकार ने हर महीने की सात तारिक से पहले सभी ठेका मज़दूरों को वेतन देने का आदेश जारी किया है। यदि कोई भी प्रबंधन ऐसा नहीं करता है तो उनपर देर से देने वाले दिनों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
मानव संसाधन विभाग ने एक सूचना जारी की है जिसमें, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के मुताबिक ठेका कर्मचारियों की भरते के लिए नए दिशानिर्देशों जारी किये गए हैं।
जिसको 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा।
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नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई भी संसथान एक साल से पहले किसे भी ठेका मज़दूरों को नौकरी से नहीं निकल सकता है। लेकिन जिसमें नौकरी की संतुष्टि के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। 1.8 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवारों के साथ-साथ अंत्योदय परिवारों की सूची में शामिल परिवारों को छूट दी जाएगी।
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टाइम्स ऑफ़ इंडिया में आई खबर के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य सरकारी संगठनों में मज़दूरों की कमी को पूरा करना है। जो स्तर- III की भूमिका के रूप में काम करते है जिनमें अल्पकालिक (Short-term) अकुशल (unskilled) और अर्ध-कुशल (semi-skilled) मज़दूर शामिल हैं।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और HRDA जैसी परियोजनाओं के तहत यह नीति स्तर- III से ऊपर के कुशल / उच्च कुशल और प्रशासनिक नौकरियों में लगे कर्मचारियों और आंगनवाड़ी पार्टटाइम ठेका कर्मचारी पर लागू नहीं होग।
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