सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई फटकार,इलेक्टोरल बॉन्ड पर कल तक देनी होगी जानकारी
एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा करने के मामले में समय सीमा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए ,बैंक की मांग को ख़ारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने एसबीआई को मंगलवार तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वे सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम पांच बज़े तक सार्वजनिक करें.
मालूम हो एसबीआई ने 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उसे 30 जून तक का समय दिया जाए.
इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पाँच सदस्यों वाली पीठ ने आज ये फ़ैसला दिया है.
बेंच की अगुवाई चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं. उनके साथ इस पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं.
बैंक की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि ‘ बैंक को जानकारी जुटाने के लिए और समय की जरुरत है. ये एक संवेदनशील मामला है और पूरी प्रक्रिया में नाम नहीं है. डोनर की जानकारी बैंक की तय शाखाओं में सील बंद लिफाफे में रखा जाता है’.
जिसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई पर सवाल उठाये और कहा ‘ हमारे निर्देश जानकारियों का मिलान करने के लिए नहीं थे. हम चाहते थे कि SBI दानदाताओं की जानकारी सामने रखे. आप निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहें हैं’.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फ़रवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई को इससे जुड़ी सभी जानकारियां छह मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था.
(बीबीसी की खबर से इनपुट के साथ)
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