गुलामी के दिनों के कानूनों को खत्म करने के जुमले पर यूनियनें आक्रोषित, कहा- ‘मोदी झूठ का पुलिंदा’

गुलामी के दिनों के कानूनों को खत्म करने के जुमले पर यूनियनें आक्रोषित, कहा- ‘मोदी झूठ का पुलिंदा’

By अमरजीत कौर

हमेशा की तरह श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2022 को तिरुपति में आयोजित श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए एक और शानदार उड़ान भरी है ।

तथाकथित ‘नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस’ को अपने वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपनी अजीबोगरीब बयानबाजी में कहा कि श्रम संहिता श्रमिकों को सशक्त बनाती है. यह बिल्कुल झूठ है।

एटक तथ्यों के इस तरह के मिथ्याकरण का कड़ा विरोध करता है। हम प्रधानमंत्री के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। श्रम संहिता जो कि 80% से अधिक श्रम शक्ति के लिए हानिकारक है के विरोध में 25 करोड़ से अधिक श्रमिक 28-29 मार्च 2022 को हड़ताल पर चले गए ।

प्रधानमंत्री का यह कदम प्रदर्शन कर रहे करोड़ों कामगारों का मजाक उड़ाने और जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं है.

मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार ने “गुलामी-युग के कानूनों को खत्म करने की पहल की है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये कोड, अपने सार में, श्रमिकों, विशेष रूप से असंगठित, अनुबंध और आउटसोर्स श्रमिकों को नुकसान पहुंचाते हैं।”

गुलामी की एक नई प्रणाली को 90% से अधिक श्रमिकों पर लगाया जाएगा। श्रमिक और केंद्रीय ट्रेड यूनियन लगातार श्रम संहिता को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं लेकिन मोदी न तो देखते हैं और न ही सुनते हैं।

प्राचीन कानूनी नियम अनुसार “कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है,”। यह निराशाजनक है कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दावा किया कि संहिता न्यूनतम मजदूरी, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगी।

जमीनी हकीकत यह है कि श्रम संहिता में अधिकांश श्रमिकों को इन सभी मूल अधिकारों से पूरी तरह वंचित रखा गया है। क्या यह प्रधान मंत्री की पूर्ण अज्ञानता है?

नरेंद्र मोदी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में “महिला शक्ति के उचित उपयोग” की बात की है। इसके विपरीत, श्रम संहिता विवादास्पद परिभाषाओं के माध्यम से महिला श्रमिकों को कानूनों के दायरे से बाहर करती है।

प्रधानमंत्री को देश की श्रम शक्ति में लगातार बढ़ रहे लैंगिक अंतर को स्वीकार करने में ईमानदार होना चाहिए, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में वैश्विक औसत से भी बदतर है।

काम में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार के पास कोई लाभकारी नीति नहीं है। उन्होंने कृषि अधिनियम बनाते समय भी इस तरह से झूठ का प्रचार किया।

उन्होंने कहा था कि कृषि कानून किसानों को सशक्त बनाएंगे, लेकिन ऐतिहासिक किसानों के विरोध के आगे झुक गए और उन्हें रद्द करना पड़ा।

यदि सरकार कानून के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने के अपने इरादे में ईमानदार थी, तो वह किसानों को राजी करने में सफल क्यों नहीं हो सकी?

भारत का मजदूर वर्ग वैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं के उल्लंघन में बनाए गए चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नेशनल लेबर कांफ्रेंस में अपने संबोधन के जरिए लोगों को धोखा देने और गुमराह करने की कोशिश की है.

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस अधिनियम की निंदा करती है और श्रम संहिता के निरसन के लिए अन्य सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, क्षेत्रीय फेडरेशनों के साथ अधिक सख्ती और दृढ़ता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराती है।

(अमरजीत कौर एटक की महासचिव हैं।)

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Workers Unity Team

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