उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के नए नियम लागू
By शशिकला सिंह
उत्तर प्रदेश में अब राशन कार्ड के नए नियमों को लागू कर दिया गया है। शुक्रवार को यूपी सरकार द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है।
नए नियमों के अनुसार सरकार उन लोगों पर निशाना साधने की तैयार कर रही है, जो राशन कार्ड मानकों के लिए अपात्र श्रेणी में आते हैं। यदि आप इन सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। साथ ही भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सरकार की तरफ से अपात्र राशन कार्ड धारकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के तमाम गांवों में मुनादी के माध्यम ये जानकारी लोगों तक पहुंची जा रहे है। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
योगी सरकार द्वारा राशन कार्ड के नियमों में कई बदलाव किये गए है। साथ ही यह नियम बी.पी.एल., ए.पी.एल., अंत्योदय राशन कार्ड और वन नेशन वन कार्ड धारकों के लिए लागू किया गया है।
उत्तेर प्रदेश के ताजा नियमों पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए है आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राशन कार्ड के पात्र नियमों पर कटाक्ष किया है।
उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “लो कर लो बात, बाबा जी के राज में “गौ पालन” किया तो राशन कार्ड नहीं बनेगा। खबरदार, बिजली का बिल आता है क्या? राशन कार्ड नहीं बनेगा। राशन कार्ड चाहिये तो अंधेरे में रहो।”
हाल ही में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है।
नेशनल कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ दलित और आदिवासी संगठन (NACDOR) के अध्यक्ष अशोक भारती ने कहा कि, “सरकार को राज्य में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए चुनावी वादों को पूरा करना चाहिए। अब चाहे वो चुनावी वादे सरकार के संसाधनों से बाहर की बात हो।”
“आज के माहौल में आम आदमी पर रोजगार और आजीविका का संकट है। ऐसी परिस्थितयों में अधिकतर लोगों को राशन में सरकारी सहायता बरकरार रखनी चाहिए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी और उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के हितों में कार्य करेगी।“
30 मई तक राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी
यूपी के अलग-अलग जिलों में जिला प्रशासन ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को 30 मई तक राशन कार्ड का सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। इसी तरह किसान सम्मान निधि का फायदा ले रहे अपात्र किसानों से भी धनराशि वापस करने की बात कही थी।
इस अभियान के बाद बरेली, ललितपुर, जालौन, लखीमपुर, गाजियाबाद और बरेली आदि जिलों में रोजाना हजारों लोग पहुंचकर अपना-अपना राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं।
राशन कार्ड की पात्रता के नियम
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के लिए नया दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत राशन कार्डधारियों के लिए पात्रता सूची का निर्धारण कर दिया गया है। अगर आप इस सूची के दायरे में आते हैं तो आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की जरूरत नहीं हैं।
- उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला हो। परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो।
- महिला मुखिया न होने की स्थिति में ऐसा पुरुष जो असाध्य रोग से ग्रसित हो। या जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और परिवार का संचालन कर रहा हो। साथ ही पारिवारिक मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो।
- घर की महिला मुखिया का उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- ऐसा परिवार जो शहरी इलाके में उत्तराखंड राज्य के स्थापित होने से पहले झुग्गी-झोपड़ी में रह रहा हो।
- वैसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो। इसमें 1 हेक्टेयर सिंचित या 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि भी हो सकती है। कुल मिलाकर 4 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि रहनी चाहिए।
इन्हें करना होगा राशन कार्ड सरेंडर
यूपी सरकार ने अपात्र राशन कार्डधारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड कैंसिलेशन फॉर्म भरकर देना होगा। अपात्र लोगों के लिए नियम तय कर लिए गए हैं।
- जिस व्यक्ति या परिवार के पास चार पहिया गाड़ी होगी, उनके राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। चार पहिया गाड़ी में कार से लेकर ट्रैक्टर तक शामिल किया गया है।
- राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी को भी नए नियमों के तहत अपने राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा।
- आयकर के दायरे में आने वालों को भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर जाना होगा।
- पक्का मकान, घरों में एसी और 5 किलोवॉट या इससे अधिक क्षमता के जेनरेटर सेट रखने वाले भी राशन कार्ड की सुविधा से बाहर होंगे।
- ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक स्थान है, वे राशन कार्ड के लिए अपात्र होंगे।
- शहरी क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर राशन कार्ड को सरेंडर करना होगा।
- हथियार का लाइसेंस रखने वाले भी राशन कार्ड के लाभ के दायरे से बाहर होंगे।
राशन कार्ड सरेंडर के लिए अपना सकते हैं ये प्रक्रिया
- राशन कार्ड धारकों को सबसे पहले अपना राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए एक आवेदन लिखना होगा।
- फूड इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए अपात्र राशन कार्डधारियों को आवेदन लिखना होगा।
- आवेदन में लोगों को अपने राशन कार्ड का नंबर देना होगा।
- आवेदन को अपने तहसील में जमा कराना होगा।
- राशन कार्ड कैंसिलेशन आवेदन की जांच तहसील के अधिकारी के स्तर पर की जाएगी।
- कार्यालय में आपके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन लेटर की जाँच वह के आधिकारी द्वारा की जाएगी।
- जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा
राज्य की जनता को सरकार से बड़ी बड़ी उम्मीदें दी, मगर अब जनता का भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है। सरकार की नई योजनाओं को देख कर ऐसा लगता है की वो समाज से गरीब तबके भूलती नजर आ रही है।
कुछ सालों पहले सरकार ने गरीब वर्ग को सब्सिड़ी की नाम पर लूटना शुरू कर दिया था, फिर कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के समय सब से ज्यादा गरीब परिवारों के सदस्यों को बेरोज़गारी का शिकार होना पड़ा था।
सरकार के इन नियमों को देख कर ऐसा लगा है की योगी सरकार अपने चुनावी वादों को भूल गई है।
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