नये श्रम कानूनों के तहत 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा मज़दूरों से- श्रम मंत्री

नये श्रम कानूनों के तहत 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा मज़दूरों से- श्रम मंत्री

बुधवार को राज्यसभा में पूछे गये एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए श्रम राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि नये लेबर कोड के तहत श्रमिकों से प्रतिदिन 8 घंटे और 48 घंटे प्रतिसप्ताह से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा।

इसके अलावा व्यावसायिक सुरक्षा,स्वास्थय और कार्ये दशा बिल( OSHW&C),2020 के  प्रावधानों के अनुसार मज़दूरों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके काम करने की दशाओं का बराबर मुआयना किया जायेगा साथ ही उनके दैनिक और साप्ताहिक काम के घंटों, छुट्टियों पर भी सरकार अपनी नज़र बनाये रखेगी।

श्रम मंत्री ने बताया कि नया लेबर बिल पिछले साल सितबंर में ही अधिसूचित कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में ही बता गया था कि इस साल 1 अप्रैल से नये लेबर कोड को पूरे देश में लागू कर दिया जायेगा।

संतोष गंगवार ने बताया कि केंद्र सरकार को काम के घंटें बढ़ाने के सलाह लगातार मिलते रहें लेकिन सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया।

नए श्रम कानून के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करने की सुविधा मिल सकती है। नये प्रस्ताव के अनुसार अगर कोई कर्मचारी चार दिनों में ही 48 घंटे काम कर लेता है तो उसे हफ्ते में तीन छुट्टियां दी जा सकती हैं। इसके लिए कर्मचारी को अपने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने होंगे।

(यूएनआई की खबर से साभार)

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Abhinav Kumar

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