मजदूर कल्याण फंड में से सिर्फ 6% हुआ इस्तेमाल, मुआवजे देने में धांधली का खुलासा: CAG रिपोर्ट
कन्स्ट्रक्शन काम के मजदूरों के मौत पर मिलने वाले मुआवजे के तरीके में गड़बड़ी को चिह्नित करते हुए, मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में Comptroller and Auditor General (CAG) की एक रिपोर्ट में कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा आदि के लिए इकट्ठा किए गए सेस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था।
Indian Express की खबर के मुताबिक दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में चार रिपोर्ट पेश कीं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 54 मामलों में 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये का वितरण किया गया था।
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रिपोर्ट में कहा गया है, “यह पाया गया कि मजदूरों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले ही पहचान पत्र जारी किए जा चुके थे। इनमें से सात मामलों में, जिनमें 6.60 लाख रुपये का भुगतान किया गया था, पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख मजदूर की मौत की तारीख के बाद की थी, हालांकि आवेदन पर मृतक मजदूर के दस्तखत थे और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन द्वारा जारी किया गया रोजगार प्रमाण पत्र भी शामिल था।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये मुद्दे “योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र दावेदारों की संभावना” का संकेत देते हैं।
“वर्ष 2002-19 के दौरान, दिल्ली भवन और अन्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को सेस के रूप में 3,273.64 करोड़ रुपये मिले, सेस और पंजीकरण शुल्क पर ब्याज, जिसमें से उसने निर्माण कार्य में जुड़े मजदूरों के कल्याण पर केवल 182.88 करोड़ रुपये (5.59 प्रतिशत) खर्च किए। मार्च 2019 तक मजदूरों और ब्याज के साथ इकट्ठा किया गया सेस और शुल्क 2,709.46 करोड़ रुपये हो गया था,” रिपोर्ट में कहा गया है।
रिपोर्ट ने बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्रों के संचालन और रखरखाव में “गंभीर कमियों” पर भी प्रकाश डाला। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए दो प्राइवेट रियायतकर्ताओं को नियुक्त किया गया था।
रिपोर्ट में कहा गया है, “छूट पाने वालों को संचालन और रखरखाव गतिविधियों पर उनके द्वारा किए गए खर्च का ब्योरा लिए बिना मासिक रखरखाव शुल्क में बढ़ोतरी की अनुमति देकर अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया था।”
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रिपोर्ट ने अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर की सुविधा देने के लिए “रणनीतिक योजना नहीं होने” के लिए दिल्ली सरकार की भी खिंचाई की।
मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय के दौरान केवल 353 और 126 अनधिकृत कॉलोनियों को क्रमशः पानी और सीवरेज की दी गई थी।
“इस प्रकार, मार्च 2018 तक, कुल 1797 अनधिकृत कॉलोनियों में से, पाइप जलापूर्ति और सीवरेज सुविधाएं क्रमशः 1230 (68.4 प्रतिशत) और 224 अनधिकृत कॉलोनियों (12.5 प्रतिशत) में उपलब्ध थीं।”
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना पूंजीगत संपत्ति के विकास के लिए मिले सहायता ग्रांट को अनियमित रूप से दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ऑडिटर ने कहा कि एस्टिमेट तैयार करने और अनुमति लेने, काम के आवंटन और कार्यान्वयन में देरी, अपात्र कॉन्ट्रैक्टरों के चयन और ठेकेदारों को अनुचित लाभ के विस्तार में कमियां थीं।
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